रिपोर्ट-अनिल राय विधि संवाददाता
आजमगढ़ 31 जुलाई । उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दीवानी न्यायालय की जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे की अदालत ने आज हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद दो आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई । अदालत ने जमाने की आधी राशि मृतक के लड़के को दिए जाने का भी आदेश दिया ।
शासकीय अधिवक्ता पीयूष प्रियदर्शी त्रिपाठी ,दीपक मिश्रा व अरुण कुमार श्रीवास्तव ने इस मुकदमे में कुल 10 गवाहों को न्यायालय में पेश कराया । दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजीव सिंह व सत्यनारायण सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थ दंड देने की सजा सुनाई।







